धारा 443 आईपीसी (IPC Section 443 in Hindi) – प्रच्छन्न गॄह-अतिचार

धारा 443 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 443 के अनुसार, जो कोई यह पूर्वावधानी बरतने के पश्चात् गॄह-अतिचार करता है कि ऐसे गॄह-अतिचार को किसी ऐसे व्यक्ति से छिपाया जाए जिसे उस निर्माण, तम्बू या जलयान में से, जो अतिचार का विषय है, अतिचारी को अपवर्जित करने या बाहर कर देने का अधिकार है, वह प्रच्छन्न गॄह-अतिचार करता है, यह कहा जाता है ।

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