धारा 238 आईपीसी (IPC Section 238 in Hindi) – भारतीय सिक्के की कूटकॄतियों का आयात या निर्यात

धारा 238 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 238 के अनुसार, जो कोई किसी कूटकॄत सिक्के को, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह 3[भारतीय सिक्के] की कूटकॄति है, 1[भारत] में आयात करेगा या 1[भारत] से निर्यात करेगा, वह 4[आजीवन कारावास] से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

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