धारा 264 का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 264 के अनुसार, जो कोई तोलने के लिए ऐसे किसी उपकरण का, जिसका खोटा होना वह जानता है, कपटपूर्वक उपयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।CLICK HERE FOR FREE LEGAL ADVICE. मुफ्त कानूनी सलाह लेने के लिए यहाँ क्लिक करें ।