धारा 264 आईपीसी (IPC Section 264 in Hindi) – तोलने के लिए खोटे उपकरणों का कपटपूर्वक उपयोग

धारा 264 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 264 के अनुसार, जो कोई तोलने के लिए ऐसे किसी उपकरण का, जिसका खोटा होना वह जानता है, कपटपूर्वक उपयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

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