धारा 121क आईपीसी (IPC Section 121क in Hindi) – धारा 121 द्वारा दंडनीय अपराधों को करने का षड््यंत्र

धारा 121क का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 121क के अनुसार, जो कोई धारा 121 द्वारा दंडनीय अपराधों में से कोई अपराध करने के लिए 8[भारत] के भीतर 9।।। या बाहर षड््यंत्र करेगा, या 10[केंद्रीय सरकार को या किसी 11[राज्य] की सरकार को 12।।।ट आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करने का षड््यंत्र करेगा, वह 13[आजीवन कारावास] से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा 14[और जुर्माने से भी दंडनीय होगा] । स्पष्टीकरण–इस धारा के अधीन षड््यंत्र गठित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसके अनुसरण में कोई कार्य या अवैध लोप गठित हुआ हो ।

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