धारा 246 आईपीसी (IPC Section 246 in Hindi) – कपटपूर्वक या बेईमानी से सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना

धारा 246 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 246 के अनुसार, जो कोई कपटपूर्वक या बेईमानी से किसी सिक्के पर कोई ऐसी व्रिEया करेगा, जिससे उस सिक्के का वजन कम हो जाए या उसका मिश्रण परिवर्तित हो जाए वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा । स्पष्टीकरण–वह व्यक्ति, जो सिक्के के किसी भाग को खूरच कर निकाल देता है, और उस गड़ढे में कोई अन्य वस्तु भर देता है, उस सिक्के का मिश्रण परितर्वित करता है ।

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