धारा 314 आईपीसी (IPC Section 314 in Hindi) – गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा कारित मॄत्यु।

धारा 314 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 314 के अनुसार, जो कोई गर्भवती स्त्री का गर्भपात कारित करने के आशय से कोई ऐसा कार्य करेगा, जिससे स्त्री की मॄत्यु कारित हो जाए, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा। यदि वह कार्य स्त्री की सहमति के बिना किया जाए – और यदि वह कार्य उस स्त्री की सहमति के बिना किया जाए, तो उसे आजीवन कारावास, या उपरोक्त दण्ड से, दण्डित किया जाएगा।   स्पष्टीकरण–इस अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी जानता हो कि उस कार्य से मॄत्यु कारित करना सम्भाव्य है।   लागू अपराध 1. गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा कारित मॄत्यु। सजा – दस वर्ष कारावास + आर्थिक दण्ड। यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। 2. यदि वह कार्य स्त्री की सहमति के बिना किया जाए। सजा – आजीवन या दस वर्ष कारावास + आर्थिक दण्ड। यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।   यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

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