धारा 146 का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 146 के अनुसार, जब कभी विधिविरुद्ध जनसमूह के सामान्य उद्देश्य को अभियोजित करने में उस विधिविरुद्ध जनसमूह या उसके किसी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जनसमूह का हर सदस्य उपद्रव करने के अपराध का दोषी होता है।CLICK HERE FOR FREE LEGAL ADVICE. मुफ्त कानूनी सलाह लेने के लिए यहाँ क्लिक करें ।