धारा 366 आईपीसी (IPC Section 366 in Hindi) – विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यपहृत करना, अपहृत करना या उत्प्रेरित करना

धारा 366 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के अनुसार, जो कोई किसी स्त्री का उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए उस स्त्री को विवश करने के आशय से या वह विवश की जाएगी यह सम्भाव्य जानते हुए अथवा अवैध संभोग करने के लिए उस स्त्री को विवश करना या बहकाना या वह स्त्री अवैध संभोग के लिए विवश या बहक जाएगी यह संभाव्य जानते हुए व्यपहरण या अपहरण करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा;  और जो कोई इस संहिता या प्राधिकरण के दुरुपयोग या मजबूर कर किसी भी विधि में परिभाषित आपराधिक धमकियों के माध्यम से किसी स्त्री को किसी अन्य व्यक्ति से अवैध संभोग करने के लिए विवश करने या बहकाने के आशय से या वह स्त्री विवश या बहक जाएगी यह संभाव्य जानते हुए उस स्त्री को किसी स्थान से जाने के लिए उत्प्रेरित करेगा, उसे भी उपरोक्त प्रकार से दण्डित किया जाएगा।   लागू अपराध किसी स्त्री को विवाह के लिए विवश करने, अपवित्र करने के लिए व्यपहृत करना, अपहृत करना या उत्प्रेरित करना आदि। सजा – दस वर्ष कारावास + आर्थिक दंड। यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

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