आयकर अधिनियम धारा 274 विवरण
(१) इस अध्याय के तहत जुर्माना लगाने का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि निर्धारिती को नहीं सुना गया हो, या उसे सुनवाई का उचित अवसर दिया गया हो। (२) इस अध्याय के तहत कोई जुर्माना लगाने का आदेश नहीं दिया जाएगा- (ए) आयकर अधिकारी द्वारा, जहां जुर्माना दस हजार रुपये से अधिक है; (बी) सहायक आयुक्त या उपायुक्त द्वारा, जहां जुर्माना बीस हजार रुपये से अधिक है, संयुक्त आयुक्त की पूर्व स्वीकृति को छोड़कर। (३) इस अध्याय के तहत एक आदेश देने पर आयकर प्राधिकरण, जब तक कि वह स्वयं मूल्यांकन अधिकारी नहीं है, तब तक ऐसे आदेश की एक प्रति मूल्यांकन अधिकारी को भेज देगा।CLICK HERE FOR FREE LEGAL ADVICE. मुफ्त कानूनी सलाह लेने के लिए यहाँ क्लिक करें ।