आयकर अधिनियम धारा 196 विवरण
इस अध्याय के पूर्वगामी प्रावधानों में निहित कुछ के बावजूद, किसी भी व्यक्ति द्वारा देय किसी भी कर के लिए कर की कोई कटौती नहीं की जाएगी- (i) सरकार, या (ii) भारतीय रिजर्व बैंक, या (iii) एक केंद्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम, जो किसी भी कानून के तहत लागू हो, उसकी आय पर आयकर से छूट, या (iv) धारा 10 के खंड (23 डी) के तहत निर्दिष्ट म्यूचुअल फंड, जहां इस तरह की राशि ब्याज या लाभांश के रूप में उसके पास देय होती है, जिसके पास कोई प्रतिभूति या शेयर होता है, या जिसमें उसका पूरा हित होता है, या किसी अन्य आय से या उससे उत्पन्न होने वाली आय।CLICK HERE FOR FREE LEGAL ADVICE. मुफ्त कानूनी सलाह लेने के लिए यहाँ क्लिक करें ।