धारा 16 आयकर अधिनियम (Income Tax Section 16 in Hindi) – वेतन से कटौती

आयकर अधिनियम धारा 16 विवरण

सिर “वेतन” के तहत आय प्रभार्य की गणना निम्नलिखित कटौती करने के बाद की जाएगी, अर्थात्: (मैं) [***] वित्त अधिनियम, 2018 से धारा 16 के खंड (i) के बाद खंड (ia) सम्मिलित किया जाएगा, 1-1-2019 से: (ia) चालीस हजार रुपये की कटौती या वेतन की राशि, जो भी कम हो; (ii) किसी नियोक्ता द्वारा निर्धारिती को विशेष रूप से दिए गए मनोरंजन भत्ते की प्रकृति में किसी भी भत्ते के संबंध में कटौती, जो सरकार से वेतन प्राप्त करने में है, उसके वेतन के एक-पांचवें के बराबर राशि भत्ता, लाभ या अन्य अनुलाभ) या पाँच हज़ार रुपये, जो भी कम हो; (iii) संविधान के अनुच्छेद २ )६ के खंड (२) के अर्थ में किसी कर के तहत किसी कर के खाते में निर्धारिती द्वारा भुगतान की गई किसी भी राशि की कटौती, किसी कानून द्वारा या उसके अधीन। (iv) [***] (v) [***]

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