धारा 304क आईपीसी (IPC Section 304क in Hindi) – उपेक्षा द्वारा मॄत्यु कारित करना

धारा 304क का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 304क के अनुसार, जो व्यक्ति तेजी व लापरवाही से कोई भी काम करते हुए किसी व्यक्ति की मृत्यु कर दे तो उसे दो साल तक की सजा या जुर्माना या सजा और जुर्माना दोनों से दण्डित किया जाएगा। परंतु यह मृत्यु इरादतन न की गई हो बल्कि तेजी व लापरवाही द्वारा घटित हुई हो।

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