धारा 136 का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 136 के अनुसार, जो कोई सिवाय एतस्मिन््पश्चात्् यथा अपवादित के, यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि 1[भारत सरकार] की सेना, 2[नौसेना या वायुसेना] के किसी आफिसर, सैनिक, 3[नौसैनिक या वायुसैनिक] ने अभित्यजन किया है, ऐसे आफिसर, सैनिक, 3[नौसैनिक या वायुसैनिक] को संश्रय देगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा । अपवाद–इस उपबंध का विस्तार उस मामले पर नहीं है, जिसमें पत्नी द्वारा अपने पति को संश्रय दिया जाता है ।CLICK HERE FOR FREE LEGAL ADVICE. मुफ्त कानूनी सलाह लेने के लिए यहाँ क्लिक करें ।