धारा 342 आईपीसी (IPC Section 342 in Hindi) – ग़लत तरीके से प्रतिबंधित करने के लिए दण्ड।

धारा 342 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 342 के अनुसार, जो भी कोई किसी व्यक्ति को ग़लत तरीके से प्रतिबंधित करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या एक हजार रुपए तक का आर्थिक दण्ड या दोनों से दण्डित किया जाएगा। लागू अपराध किसी व्यक्ति को ग़लत तरीके से प्रतिबंधित करना। सजा – एक वर्ष कारावास या एक हजार रुपए जुर्माना या दोनों। यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी न्यायाधीश द्वारा विचारणीय है।   यह अपराध पीड़ित व्यक्ति (जिसे परिरुद्ध किया गया है) द्वारा समझौता करने योग्य है।

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