धारा 75 का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 75 के अनुसार, जो कोई व्यक्ति – भारत में के किसी न्यायालय द्वारा इस संहिता के अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन तीन वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध हो, उन अध्यायों के तहत किसी अवधि के कारावास से दण्डनीय अपराध का दोषी हो, होने वाले प्रत्येक अपराध के लिए विषय वस्तु हो, तो उसे आजीवन कारावास या किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।CLICK HERE FOR FREE LEGAL ADVICE. मुफ्त कानूनी सलाह लेने के लिए यहाँ क्लिक करें ।