धारा 171झ आईपीसी (IPC Section 171झ in Hindi) – निर्वाचन लेखा रखने में असफलता

धारा 171झ का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 171झ के अनुसार, जो कोई किसी तत्समय प्रवॄत्त विधि द्वारा या विधि का बल रखने वाले किसी नियम द्वारा इसके लिए अपेक्षित होते हुए कि वह निर्वाचन में या निर्वाचन के संबंध में किए गए व्ययों का लेखा रखे, ऐसा लेखा रखने में असफल रहेगा, वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा ।]

CLICK HERE FOR FREE LEGAL ADVICE. मुफ्त कानूनी सलाह लेने के लिए यहाँ क्लिक करें ।

Leave a Reply