धारा 51 का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 51 के अनुसार, शपथ के लिए विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ अभिपुष्टि और ऐसी कोई घोषणा, जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना या न्यायालय में या अन्यथा सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित या प्राधिकॄत हो, शपथ शब्द के अन्तर्गत आती है।CLICK HERE FOR FREE LEGAL ADVICE. मुफ्त कानूनी सलाह लेने के लिए यहाँ क्लिक करें ।