धारा 470 का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 470 के अनुसार, वह मिथ्या 4[दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख] जो पूर्णतः या भागतः कूटरचना द्वारा रची गई है, कूटरचित 4[दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख] कहलाती है ।CLICK HERE FOR FREE LEGAL ADVICE. मुफ्त कानूनी सलाह लेने के लिए यहाँ क्लिक करें ।