धारा 236 आईपीसी (IPC Section 236 in Hindi) – भारत से बाहर सिक्के के कूटकरण का भारत में दुष्प्रेरण

धारा 236 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 236 के अनुसार, जो कोई 2[भारत] में होते हुए 1[भारत] से बाहर सिक्के के कूटकरण का दुष्प्रेरण करेगा, वह ऐसे दंडित किया जाएगा, मानो उसने ऐसे सिक्के के कूटकरण का दुष्रेमेरण 1[भारत] में किया हो ।

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