धारा 236 का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 236 के अनुसार, जो कोई 2[भारत] में होते हुए 1[भारत] से बाहर सिक्के के कूटकरण का दुष्प्रेरण करेगा, वह ऐसे दंडित किया जाएगा, मानो उसने ऐसे सिक्के के कूटकरण का दुष्रेमेरण 1[भारत] में किया हो ।CLICK HERE FOR FREE LEGAL ADVICE. मुफ्त कानूनी सलाह लेने के लिए यहाँ क्लिक करें ।