धारा 131 का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 131 के अनुसार, जो कोई 4[भारत सरकार] की सेना, 5[नौसेना या वायुसेना] के किसी आफिसर, सैनिक, 6[नौसैनिक या वायुसैनिक] द्वारा विद्रोह किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, या किसी ऐसे आफिसर, सैनिक या 6[नौसैनिक या वायुसैनिक] को उसकी राजनिष्ठा या उसके कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करेगा, वह 1[आजीवन कारावास] से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा । 7[स्पष्टीकरण–इस धारा में आफिसर, 8[सैनिक, 9[नौसैनिक] और वायुसैनिक] शब्दों के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति आता है, जो यथास्थिति, 10[आर्मी ऐक्ट, 11[सेना अधिनियम, 1950] (1950 का 46)ट, 9[नेवल डिसिप्लिन ऐक्ट, 12।।। 13इंडियन नेवी (डिसिप्लिन) ऐक्ट, 1934 (1934 का 34)ट, 14[एअर फोर्स ऐक्ट या 15[वायुसेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45)]] के अध्यधीन होट।]CLICK HERE FOR FREE LEGAL ADVICE. मुफ्त कानूनी सलाह लेने के लिए यहाँ क्लिक करें ।