धारा 441 आईपीसी (IPC Section 441 in Hindi) – आपराधिक अतिचार।

धारा 441 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 441 के अनुसार, यदि कोई ऐसी संपत्ति में या ऐसी संपत्ति पर, जो किसी दूसरे के कब्जे में है, इस आशय से प्रवेश करता है, कि वह कोई अपराध करे या किसी व्यक्ति को, जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति है; भयभीत, अपमानित या परेशान करे, अथवा ऐसी संपत्ति में या ऐसी संपत्ति पर, विधिपूर्वक प्रवेश करके वहां विधिविरुद्ध रूप में इस आशय से बना रहता है कि तद्द्वारा वह किसी ऐसे व्यक्ति को भयभीत, अपमानित या परेशान करे या इस आशय से बना रहता है कि वह कोई अपराध करे, उसे आपराधिक अतिचार करना कहा जाता है।

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