धारा 69 आईपीसी (IPC Section 69 in Hindi) – जुर्माने के आनुपातिक भाग के दे दिए जाने की दशा में कारावास का पर्यवसान

धारा 69 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 69 के अनुसार, यदि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए नियत की गई कारावास की अवधि का अवसान होने से पूर्व जुर्माने का ऐसा अनुपात चुका दिया या उद्गॄहीत कर लिया जाए कि देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास की जो अवधि भोगी जा चुकी हो, वह जुर्माने के तब तक न चुकाए गए भाग के आनुपातिक से कम न हो तो कारावास पर्यवसित हो जाएगा ।

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