धारा 429 का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 429 के अनुसार, जो भी कोई किसी हाथी, ऊंट, घोड़े, खच्चर, भैंस, सांड़, गाय या बैल को, चाहे उसका कुछ भी मूल्य हो, या पचास रुपए या उससे अधिक मूल्य के किसी भी अन्य जीवजन्तु का वध करने, विष देने, विकलांग करने या निरुपयोगी बनाने द्वारा कुचेष्टा करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा। लागू अपराध किसी हाथी, ऊंट, घोड़े, आदि चाहे उसका कुछ भी मूल्य हो, या पचास रुपए या अधिक मूल्य के किसी भी अन्य जीवजन्तु का वध या विकलांग करने द्वारा कुचेष्टा। सजा – पांच वर्ष कारावास, या आर्थिक दण्ड, या दोनों। यह अपराध जमानती, संज्ञेय है तथा प्रथम श्रेणी के न्यायधीश द्वारा विचारणीय है। यह अपराध ढोर / जानवर के स्वामी द्वारा समझौता करने योग्य है।CLICK HERE FOR FREE LEGAL ADVICE. मुफ्त कानूनी सलाह लेने के लिए यहाँ क्लिक करें ।