धारा 150 का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 150 के अनुसार, जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को किसी विधिविरुद्ध जनसमूह में सम्मिलित होने या उसका सदस्य बनाने के लिए भाड़े पर लेगा या वचनबद्ध या नियुक्त करेगा या भाड़े पर लिए जाने का, वचनबद्ध या नियुक्त करने का संप्रवर्तन करेगा या के प्रति बढ़ावा देगा, वह ऐसे विधिविरुद्ध जनसमूह के सदस्य के रूप में, और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे विधिविरुद्ध जनसमूह के सदस्य के नाते ऐसे भाड़े पर लेने, वचनबद्ध या नियुक्त करने के अनुसरण में किए गए किसी भी अपराध के लिए उसी प्रकार दण्डनीय होगा, मानो वह ऐसे विधिविरुद्ध जनसमूह का सदस्य रहा था या ऐसा अपराध उसने स्वयं किया था । लागू अपराध विधिविरुद्ध जनसमूह में सम्मिलित करने के लिए व्यक्तियों का भाड़े पर लेना या नियुक्त करना। सजा – एक सदस्य के रूप में और किसी भी सदस्य द्वारा अपराध के लिए। यह एक संज्ञेय अपराध है और इसकी जमानत तथा अदालती कार्यवाही अपराध अनुसार होगी । यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।CLICK HERE FOR FREE LEGAL ADVICE. मुफ्त कानूनी सलाह लेने के लिए यहाँ क्लिक करें ।