धारा 446 आईपीसी (IPC Section 446 in Hindi) – रात्रौ गॄह-भेदन

धारा 446 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 446 के अनुसार, जो कोई सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय से पूर्व गॄह-भेदन करता है, वह रात्रौ गॄह-भेदन करता है, यह कहा जाता है ।

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