धारा 339 आईपीसी (IPC Section 339 in Hindi) – सदोष अवरोध।

धारा 339 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 339 के अनुसार, जो कोई किसी व्यक्ति को स्वेच्छया ऐसे बाधा डालता है कि उस व्यक्ति को उस दिशा में, जिसमें उस को जाने का अधिकार है, जाने से निवारित करे, तो वह सदोष अवरोध करना कहलाता है।   अपवाद – भूमि या जल के ऐसे निजी मार्ग में बाधा डालना जिसके सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को सद्भावपूर्वक विश्वास है कि वहां बाधा डालने का उसे विधिपूर्ण अधिकार है, इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत अपराध नहीं है।

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